नई दिल्ली10 घंटे पहले
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इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED ने पेटीएम पेमेंट बैंक से विदेशी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मांगी है। एजेंसी ने इससे पहले कंपनी के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से जानकारी मांगी थी।
कुछ हफ्ते पहले रॉयटर्स ने बताया था कि ED वन97 कम्युनिकेशंस की जांच कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वन97 कम्युनिकेशंस के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस है और पेटीएम पेमेंट बैंक इसकी एसोसिएट है। RBI ने 31 जनवरी को नियमों का लंबे समय तक अनुपालन न करने का हवाला देते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रोक लगा दी थी।
इन 5 पॉइंट्स से FEMA को समझें…
- यह केंद्र सरकार को विदेशों से होने वाले ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने की शक्ति देता है।
- फॉरेन सिक्योरिटी और एक्सचेंज से जुड़ी कोई भी ट्रांजैक्शन FEMA के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता।
- सुरक्षा कारणों से सरकार किसी ऑथराइज्ड व्यक्ति को भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करने से रोक सकती है।
- इसका इस्तेमाल कर RBI किसी ऑथराइज्ड व्यक्ति को भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करने से रोक सकती है।
- एक्ट अधिकार देता है कि देश के अंदर रहने वाला भारतीय फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन या किसी विदेशी देश में अचल संपत्ति रख सकता है।
पेटीएम के खिलाफ RBI के आदेश की खास बातें:
- 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा। हालांकि इंटरेस्ट, कैशबैक और रिफंड कभी भी अकाउंट में क्रेडिट हो सकेगा।
- इस बैंक के ग्राहकों के सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में मौजूद पैसों के विड्रॉल या उपयोग पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। बैलेंस अवेलेबल होने तक इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
- दूसरे नंबर के पॉइंट में बताई गई सर्विसेज के अलावा 29 फरवरी 2024 के बाद कोई भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने की अनुमति पेटीएम पेमेंट बैंक के पास नहीं होगी। UPI सुविधा भी 29 फरवरी के बाद नहीं दी जा सकेगी।
- वन97 कम्युनिकेशंस और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के नोडल अकाउंट 29 फरवरी 2024 तक बंद होंगे। पाइपलाइन में मौजूद ट्रांजैक्शन और नोडल अकाउंट का सेटलमेंट 15 मार्च 2024 तक पूरा किया जाएगा। उसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं होगी।
मल्टीपल कस्टमर्स के लिए सिंगल पैन का इस्तेमाल हो रहा था
पेटीएम ने लाखों ग्राहकों की KYC नहीं की थी। लाखों अकाउंट का पैन वैलिडेशन नहीं हुआ था। मल्टीपल कस्टमर्स के लिए सिंगल पैन का इस्तेमाल हो रहा था। कई मौकों पर RBI को बैंक की ओर से गलत जानकारी भी दी गई। आरबीआई को बड़ी संख्या में निष्क्रिय खाते भी मिले थे।
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RBI के अनुसार 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम वॉलेट में पैसे जमा नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग (FASTag) है तो आपको इसे चेंज करना होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपको दोगुना टोल भी चुकाना पड़ सकता है। नियमों के अनुसार फास्टैग से पेमेंट न होने पर दोगुना टोल देना होता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…