![DMRC-रिलायंस इन्फ्रा की कंपनी मामले में न्यायालय का फैसला ‘सत्य की जीत’: हरदीप पुरी](https://i0.wp.com/c.ndtvimg.com/2020-10/8qn67mko_civil-aviation-minister-hardeep-puri-pti-photo_625x300_09_October_20.jpg?w=696&ssl=1)
नई दिल्ली:
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने डीएमआरसी और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को ‘ऐतिहासिक निर्णय’ बताया. उन्होंने कहा कि यह सत्य की जीत है.
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न्यायालय ने बुधवार को मामले में अपने फैसले में कहा कि डीएमआरसी मध्यस्थता न्यायाधिकरण के 2017 के निर्णय के तहत 8,000 करोड़ रुपये अनिल अंबानी की अगुवाई वाले समूह की कंपनी रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की इकाई दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लि. को देने के लिए बाध्य नहीं है.
पुरी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा है, ‘‘सत्यमेव जयते. एयरपोर्ट मेट्रो लाइन से जुड़े मामले में डीएमआरसी की सुधारात्मक याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक है. इस ऐतिहासिक फैसले को हासिल करने पर डीएमआरसी टीम को बहुत-बहुत बधाई….”
न्यायालय ने बुधवार को अपने तीन साल पुराने फैसले को दरकिनार कर दिया. इसमें दिल्ली मेट्रो के साथ विवाद में अनिल अंबानी समूह की कंपनी को 8,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था. शीर्ष अदालत ने कंपनी को पहले प्राप्त हो चुके लगभग 2,500 करोड़ रुपये लौटाने के लिए कहा है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)