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नागपुर1 मिनट पहले
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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इंटरव्यू की 19 सेकंड की क्लिप को मिक्स करके पोस्ट किया गया है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनके बारे में भ्रामक और अपमानजनक खबरें शेयर करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जयराम रमेश को शुक्रवार (1 मार्च) को कानूनी नोटिस भेजा है।
जिसमें कहा गया है कि जनता की नजरों में गडकरी के खिलाफ भ्रम, सनसनी फैलाने के इरादे से ऐसा कदम उठाया गया है। यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एकजुटता में दरार पैदा करने की नाकाम कोशिश है।
नोटिस में आगे कहा गया है कि गडकरी के एक न्यूज पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। कांग्रेस ने उस वीडियो को अपलोड किया है जिसका मौजूदा हालात से कोई लेना-देना नहीं है।
गडकरी ने 24 घंटे में वीडियो हटाने और 3 दिन के अंदर लिखित माफीनामे की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
यह वीडियो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के X पर शेयर किया गया, जिसे जयराम रमेश ने रीपोस्ट किया।
वीडियो में क्या है…
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के X पर यह वीडियो शुक्रवार 1 मार्च को पोस्ट किया गया, जिसे जयराम रमेश ने रीपोस्ट किया। वीडियो में नितिन गडकरी कहते हुए नजर आ रहे हैं- आज गांव, मजदूर और किसान दुखी है। गांव में अच्छी सड़कें नहीं हैं, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं हैं, अच्छे स्कूल नहीं है। वहीं इसके साथ कैप्शन में लिखा है- अन्याय का कन्फेशन।
इसके तुरंत बाद राहुल गांधी का वीडियो है, जिसमें वे कह रहे हैं आदिवासियों का जल, जंगल और जमीन कांग्रेस सरकार उन्हें वापस लौटाएगी।
सड़क परिवहन कैबिनेट मंत्री के मुताबिक कांग्रेस ने वीडियो से उन हिस्सों को काट दिया है जहां उन्होंने बताया कि कितने प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके मौजूदा सरकार के दौरान भी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं।
वीडियो देखकर हैरान हो गए थे गडकरी- वकील बालेंदु
गडकरी के वकील बालेंदु शेखर ने कहा कि उनके मुवक्किल X पर कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से सामग्री और पोस्ट के बारे में जानकर, सुनकर और देखकर हैरान रह गए। इसलिए उन्होंने यह नोटिस भेजा। उसमें पोस्ट को तुरंत हटाने के लिए कहा गया है, साथ ही नोटिस मिलने के तीन दिनों के भीतर लिखित माफी मांगने की मांग की गई है।
अगर कांग्रेस अध्यक्ष और जयराम रमेश ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे मुवक्किल के पास उनके खिलाफ क्रिमिनल और सिविल केस दर्ज करवाने के अलावा कोई और रास्ता बाकी नहीं रहेगा।