नई दिल्ली26 मिनट पहले
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RBI की गाइडलाइन के मुताबिक 16 मार्च यानी कल से आप पेटीएम वॉलेट में पैसे जमा नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग (FASTag) है तो आपको इसे चेंज करना होगा। आपने ऐसा नहीं किया तो आपको दोगुना टोल भी चुकाना पड़ सकता है। नियमों के अनुसार फास्टैग से पेमेंट न होने पर दोगुना टोल देना होता है।
हालांकि, 15 मार्च से पहले आप जो भी पैसा पेटीएम वॉलेट में ऐड करेंगे उसे आप 15 मार्च के बाद भी खर्च कर सकेंगे। भारत में पेटीएम के सबसे ज्यादा FASTag यूजर्स हैं।
जानिए पेटीएम फास्टैग डीएक्टिवेट करने और नया फास्टैग लेने की प्रोसेस…
फोनपे से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं नया फास्टैग
- फोनपे ओपन करें और यहां बाय फास्टैग पर टैप करें।
- अपना पैन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालें और कंटिन्यू पर टैप करें।
- अगले पेज में व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और मॉडल नंबर दर्ज करें और कंटिन्यू पर टैप करें।
- अपना डिलीवरी पता दर्ज करें और कंटिन्यू पर टैप करें।
- इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा।
ऑफलाइन भी ले सकते हैं फास्टैग
इसके अलावा आप बैंक या फास्टैग डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए भी फास्टैग ले सकते हैं। आप वहां जाकर जरूरी डॉक्यूमेंट देकर और तय फीस चुका कर फास्टैग ले सकते हैं।
फास्टैग KYC अपडेट के डॉक्यूमेंट
- व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- आईडी प्रूफ
- एड्रेस प्रूफ
- ID और एड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड
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