मुंबई54 मिनट पहले

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक में डिपॉजिट और अन्य ट्रांजैक्शंस की डेडलाइन को 15 मार्च तक बढ़ा दिया है। आज यानी शुक्रवार 16 फरवरी को RBI ने इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। पिछले कुछ दिनों में सेंट्रल बैंक को लोगों के बहुत सारे सवाल भी मिले थे। उसके आधार पर, RBI ने एक FAQ (सवाल-जवाब) भी जारी किया है।

इससे पहले 31 जनवरी को जारी सर्कुलर में RBI ने कहा था कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा।

पेटीएम की एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप
वहीं इस बीच पेटीएम ने कहा है कि उसने मर्चेंट्स पेमेंट्स के सेटलमेंट के लिए एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि वन97 कम्युनिकेशंस ने अपने नोडल अकाउंट को एक्सिस बैंक में ट्रांसफर कर उस बैंक में एक एस्क्रो अकाउंट ओपन किया है।

वन97 कम्युनिकेशंस ने कहा कि नोडल अकाउंट को एक्सिस बैंक में ट्रांसफर करने से पहले की तरह बिना रुके मर्चेंट्स सेटलमेंट होते रहेंगे। कंपनी और RBI ने कंफर्म किया है कि पेटीएम QR, साउंडबॉक्स और कार्ड मशीन सभी मर्चेंट पार्टनर्स के लिए 15 मार्च के बाद भी हमेशा की तरह काम करती रहेंगी।

RBI के सवाल-जवाब जारी:

सवाल 1: मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में सेविंग या करंट अकाउंट है। क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद भी इस अकाउंट से पैसे निकालना जारी रख सकता हूं? क्या मैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ओर से जारी अपने डेबिट कार्ड का उपयोग जारी रख सकता हूं?

जवाब: हां। आप अपने अकाउंट में बैलेंस रहने तक अपने फंड को विड्रॉ या ट्रांसफर करना जारी रख सकते हैं। इसी प्रकार, आप अपने अकाउंट में उपलब्ध फंड को निकालने के लिए अपने डेबिट कार्ड का उपयोग जारी रख सकते हैं।

सवाल 2: मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक में एक सेविंग या करंट अकाउंट है। क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद इस अकाउंट में पैसे जमा कर सकता हूं?

जवाब: नहीं, 15 मार्च 2024 के बाद आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। ब्याज, कैशबैक, पार्टनर बैंक से स्वीप-इन या रिफंड के अलावा किसी भी क्रेडिट या डिपॉजिट की अनुमति नहीं है।

सवाल 3: मेरी सैलरी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में मेरे अकाउंट में जमा की जाती है। क्या मैं इस अकाउंट में अपनी सैलरी प्राप्त करना जारी रख सकता हूं?

जवाब: नहीं, 15 मार्च 2024 के बाद, आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ अपने अकाउंट में ऐसा कोई क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। असुविधा से बचने के लिए आप 15 मार्च 2024 से पहले किसी अन्य बैंक के साथ वैकल्पिक व्यवस्था कर लें।

सवाल 4: मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का वॉलेट है। क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद भी इस वॉलेट से पैसे का उपयोग करना जारी रख सकता हूं?

जवाब: हां। आप वॉलेट में उपलब्ध राशि को किसी अन्य वॉलेट या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना जारी रख सकते हैं। हालांकि, मिनिमम केवाईसी वॉलेट का उपयोग केवल मर्चेंट पेमेंट के लिए किया जा सकता है।

सवाल 5: मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का वॉलेट है। क्या मैं 15 मार्च, 2024 के बाद इस वॉलेट में टॉप-अप या पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं? क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद किसी अन्य व्यक्ति से इस वॉलेट में पैसे प्राप्त कर सकता हूं?

जवाब: नहीं, 15 मार्च 2024 के बाद आप वॉलेट में टॉप-अप या पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे या इस वॉलेट में कैशबैक या रिफंड के अलावा कोई क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

सवाल 6: मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जारी फास्टैग है। क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद टोल पेमेंट के लिए इसका उपयोग जारी रख सकता हूं?

जवाब: हां। आप बैलेंस रहने तक टोल का पेमेंट करने के लिए अपने FASTag का उपयोग जारी रख सकते हैं। हालांकि, 15 मार्च, 2024 के बाद इन FASTags को टॉप अप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। असुविधा से बचने के लिए नया FASTag खरीद लें।

सवाल 7: मैं एक व्यापारी हूं और मैं किसी अन्य बैंक अकाउंट (पेटीएम पेमेंट्स बैंक से नहीं) से जुड़े पेटीएम क्यूआर कोड, पेटीएम साउंडबॉक्स या पेटीएम पीओएस टर्मिनल का इस्तेमाल करके पेमेंट स्वीकार करता हूं। क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद भी इस सेट-अप का उपयोग जारी रख सकता हूं?

जवाब: हां। यदि आपका फंड ट्रांसफर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, तो आप 15 मार्च 2024 के बाद भी इस व्यवस्था का उपयोग जारी रख सकते हैं।

सवाल 8: मैं एक व्यापारी हूं और मैं अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम पेमेंट्स बैंक वाले वॉलेट से जुड़े पेटीएम क्यूआर कोड, पेटीएम साउंडबॉक्स, पेटीएम पीओएस टर्मिनल का उपयोग करके भुगतान स्वीकार करता हूं। क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद भी इस सेट-अप का उपयोग जारी रख सकता हूँ?

जवाब: नहीं। यदि सेट-अप पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ा है तो 15 मार्च के बाद आप अकाउंट में पैसे रिसीव नहीं कर पाएंगे। किसी भी असुविधा से बचने के लिए, किसी अन्य बैंक से जुड़ा नया क्यूआर कोड प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स (जिसमें आप भुगतान प्राप्त करते हैं) भी बदल सकते हैं।

पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई है RBI ने रोक

  • पेटीएम ब्रांड की पेरेंट कंपनी One97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड है।
  • इसका एक एसोसिएट बैंक भी है, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड।
  • पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए पेटीएम ऐप पर सर्विसेज मिलती है।
  • पेटीएम पेमेंट बैंक में One97 कम्युनिकेशंस की 49% हिस्सेदारी है।

RBI ने जो रोक लगाई है वो पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई है। पेटीएम अपनी कई सारी सर्विस इस बैंक के जरिए ही देता है। ऐसे में जो सर्विसेज पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए मिलती है वो 15 मार्च 2024 के बाद बंद हो जाएंगी जबकि अन्य सर्विसेज पहले की तरह चलती रहेंगी।

पेटीएम अपनी UPI सर्विस पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए ही देता है। इसलिए दूसरे बैंकों के साथ टाई-अप नहीं होने की स्थिति में 15 मार्च के बाद UPI सर्विस भी बंद हो जाएगी। पेटीएम ने बताया है कि उसकी NPCI और RBI दोनों के साथ इसे लेकर चर्चा चल रही है।

पेटीएम के खिलाफ RBI के आदेश की खास बातें

  • 15 मार्च 2024 के बाद किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और जमा या क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉप अप की परमिशन नहीं होगी। वहीं इंटरेस्ट, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप इन या रिफंड कभी भी अकाउंट में क्रेडिट हो सकेगा।
  • पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों के सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में मौजूद पैसों के विड्रॉल या उपयोग पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। बैलेंस अवेलेबल होने तक इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
  • दूसरे नंबर के पॉइंट में बताई गई सर्विसेज के अलावा 15 मार्च 2024 के बाद कोई भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने की अनुमति पेटीएम पेमेंट बैंक के पास नहीं होगी। UPI सुविधा भी 15 मार्च के बाद नहीं दी जा सकेगी।
  • वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल अकाउंट्स को 29 फरवरी 2024 से पहले बंद कर दिया जाएगा। पाइपलाइन में मौजूद ट्रांजैक्शन और नोडल अकाउंट का सेटलमेंट 15 मार्च 2024 तक पूरा किया जाएगा। उसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं होगी।

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