नई दिल्ली2 घंटे पहले

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कार में अब जल्द ही पिछली सीट पर भी पैसेंजर के बेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म बजेगा। क्योंकि, देश में 1 अप्रैल, 2025 से बिकने वाली सभी कारों में ‘रियर सीट बेल्ट अलार्म’ लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (NHAI) ने आज (15 मार्च) ऑटो मैकर कंपनियों को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है।

सीट बेल्ट अलार्म जरूरी फीचर है। यह सेफ्टी फीचर कार में बैठने वाले पैसेंजर को सीट बेल्ट लगाने के लिए बीप की आवाज के साथ अलार्म बजता है और यह आवाज तब तक बंद नहीं होती जब तक पैसेंजर सीट बेल्ट न लगा ले। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, नोटिफिकेशन सिर्फ रियर सीट बेल्ट अलार्म के लिए है, इसके अलावा अन्य कोई नया प्रावधान नहीं किया गया है।

नियम तोड़ने वालों पर 1000 रुपए का फाइन
वर्तमान में ड्राइवर और फ्रंट सीट पर बैठे पैसेंजर और ड्राइवर के लिए इन-बिल्ट सीट बेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य है। सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले पिछली सीट के पैसेंजर्स पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स (CMVR) के नियम 138 (3) के तहत ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो इससे अनजान होते हैं, या इसे अनदेखा कर देते हैं। यहां तक ​​कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पीछे की सीट पर बैठे पैसेंजर्स से शायद ही कभी जुर्माना वसूलते हैं।

साइरस मिस्त्री की मौत के बाद एक्शन में आई थी सरकार
इससे पहले मंत्रालय ने टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की रोड एक्सीडेंट में मौत के बाद कारों में 3 सेफ्टी फीचर्स अनिवार्य करने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कार में कंपनी फिटेड सीट बेल्ट, सीट बेल्ट अलार्म और 6 एयरबैग दिए जाने का प्रस्ताव था। हालांकि, 6 एयरबैग का प्रस्ताव अमल में नहीं आया और अंततः पूरी अधिसूचना समाप्त हो गई।

कार एक्सीडेंट में मिस्त्री के अलावा उनके दोस्त जहांगीर पंडोले (49) की मौत हो गई थी। साइरस और जहांगीर कार की पिछली सीट पर बैठे थे और दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। जबकि कार ड्राइव कर रहीं महिला डॉक्टर अनायता पंडोले और उनके पति दरीयस पंडोले इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे।

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