नई दिल्ली12 मिनट पहले

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पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने सोमवार (26 फरवरी) को पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) के बोर्ड से रिजाइन कर दिया है। वे बैंक के पार्ट टाइम नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। उनके इस्तीफे के बाद बैंक का नया बोर्ड बनाया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब जल्द ही नए चेयरमैन की नियुक्ति की प्रोसेस शुरू करेगा। पेटीएम ने रेगुलेटरी फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है।

अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन श्रीनिवासन श्रीधर बोर्ड के मेंबर होंगे। इसके अलावा रिटायर्ड IAS देबेंद्रनाथ सारंगी, बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशोक कुमार गर्ग और रिटायर्ड IAS रजनी सेखरी सिब्बल भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड में शामिल होंगे।

दो डायरेक्‍टर पहले ही दे चुके हैं इस्‍तीफा
पेटीएम के फाउंडर विजय के इस्तीफा देने से पहले दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे चुके हैं। बैंक ऑफ अमेरिका और प्राइस वाटरहाउस कूपर्स (PWC) के पूर्व कार्यकारी शिंजिनी कुमार ने दिसंबर में इस्तीफा दे दिया था। वहीं SBI की पूर्व डिप्‍टी मैनेजिंग डायरेक्‍टर मंजू अग्रवाल ने भी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था।

चार बैंकों के साथ पार्टनरशिप करेगा PPBL
वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के चलते RBI की कार्रवाई का सामना कर रहा पेटीएम पेमेंट बैंक अपने UPI सर्विस को जारी रखने के लिए देश के चार बड़े बैंकों-एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक के साथ पार्टनरशिप करने जा रहा है।

RBI ने पेटीएम बैंक की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ाई थी
RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक में डिपॉजिट और अन्य ट्रांजैक्शंस की डेडलाइन को 15 मार्च तक बढ़ा दिया है। शुक्रवार 16 फरवरी को RBI ने इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया था। पिछले कुछ दिनों में सेंट्रल बैंक को लोगों के बहुत सारे सवाल भी मिले थे। उसके आधार पर RBI ने एक FAQ (सवाल-जवाब) भी जारी किया था।

इससे पहले 31 जनवरी को जारी सर्कुलर में RBI ने कहा था कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा।

पेटीएम पेमेंट बैंक पर RBI ने लगाई है रोक

  • पेटीएम ब्रांड की पेरेंट कंपनी One97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड है।
  • इसका एक एसोसिएट बैंक भी है, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड।
  • पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए पेटीएम ऐप पर सर्विसेज मिलती हैं।
  • पेटीएम पेमेंट बैंक में One97 कम्युनिकेशंस की 49% हिस्सेदारी है।

RBI ने जो रोक लगाई है वो पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई है। पेटीएम अपनी कई सारी सर्विस इस बैंक के जरिए ही देता है। ऐसे में जो सर्विसेज पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए मिलती है वो 15 मार्च 2024 के बाद बंद हो जाएंगी जबकि अन्य सर्विसेज पहले की तरह चलती रहेंगी।

पेटीएम अपनी UPI सर्विस पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए ही देता है। इसलिए दूसरे बैंकों के साथ टाई-अप नहीं होने की स्थिति में 15 मार्च के बाद UPI सर्विस भी बंद हो जाएगी। पेटीएम ने बताया है कि उसकी NPCI और RBI दोनों के साथ इसे लेकर चर्चा चल रही है।

RBI ने शुक्रवार को NPCI को पेटीएम के TPAP आवेदन की जांच करने को कहा था
वहीं RBI ने शुक्रवार को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) को UPI के लिए थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) बनने की पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (OCL) की रिक्वेस्ट की जांच करने को कहा है।

नॉर्म्स के अनुसार, TPAP के UPI चैनल बनने से पेटीएम ऐप के UPI ऑपरेशन पहले की तरह ही जारी रहेंगे। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और यस बैंक ने पेटीएम UPI बिजनेस के TPAP बनने के लिए NPCI के पास आवेदन किया था। अगर उन्हें इसकी मंजूरी मिल जाती है तो पेटीएम अपनी UPI सर्विस जारी रख पाएगा।

‘@paytm’ हैंडल माइग्रेट किया जाएगा
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मोबाइल फोन से इंटर-बैंक ट्रांजेक्शंस की फैसिलिटी के लिए NPCI द्वारा डेवलप एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट्स सिस्टम है।

RBI ने कहा कि यदि NPCI पेटीएम को TPAP का दर्जा देता है, तो फिर ‘@paytm’ हैंडल के यूजर्स को बिना किसी दिक्कत के पेटीएम पेमेंट्स बैंक से नए बैंकों में माइग्रेट किया जाएगा।

इसके लिए RBI ने NPCI से 4-5 पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंकों की पहचान करने को कहा है, जो हाई वॉल्यूम को संभाल सकें।

TPAP लाइसेंस मिलने से UPI पेमेंट जारी रहेगा
RBI ने नोटिफिकेशन में कहा कि TPAP द्वारा तब तक कोई नया यूजर नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक कि ‘@paytm’ हैंडल के सभी मौजूदा यूजर्स ठीक से एक नए हैंडल पर ट्रांसफर नहीं हो जाते। TPAP लाइसेंस यह सुनिश्चित करेगा कि पेटीएम यूजर्स UPI के माध्यम से डिजिटल पेमेंट करना जारी रख सकें।

अभी पेटीएम अपनी UPI सर्विस पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए देता है, लेकिन RBI ने पेटीएम के इस बैंक पर रोक लगा दी है। 15 मार्च के बाद यूजर न तो फास्टैग जैसी सर्विस के इस्तेमाल के लिए वॉलेट में पैसा डाल पाएंगे और न ही UPI चलेगा।

इस लिहाज से पेटीएम के लिए NPCI की मंजूरी काफी अहम है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन-97 कम्युनिकेशंस ने हाल ही में ये भी बताया था कि उसने मर्चेंट्स पेमेंट्स के सेटलमेंट के लिए भी एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है।

पेटीएम के खिलाफ RBI के आदेश की खास बातें

  • 15 मार्च 2024 के बाद किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और जमा या क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉप अप की परमिशन नहीं होगी। वहीं इंटरेस्ट, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप इन या रिफंड कभी भी अकाउंट में क्रेडिट हो सकेगा।
  • पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों के सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में मौजूद पैसों के विड्रॉल या उपयोग पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। बैलेंस अवेलेबल होने तक इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
  • दूसरे नंबर के पॉइंट में बताई गई सर्विसेज के अलावा 15 मार्च 2024 के बाद कोई भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने की अनुमति पेटीएम पेमेंट बैंक के पास नहीं होगी। UPI सुविधा भी 15 मार्च के बाद नहीं दी जा सकेगी।
  • वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल अकाउंट्स को 29 फरवरी 2024 से पहले बंद कर दिया जाएगा। पाइपलाइन में मौजूद ट्रांजैक्शन और नोडल अकाउंट का सेटलमेंट 15 मार्च 2024 तक पूरा किया जाएगा। उसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं होगी।

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